एक सप्ताह (10 से 16 जुलाई तक) के लिए मधेपुरा जिले में पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा- डीएम

कोरोना के कहर व कोहराम की गंभीरता के मद्देनजर जिले के डीएम नवदीप शुक्ला (भाप्रसे) सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधेपुरा ने “The Bihar Epidemic Diseases, covid-19 Regulation 2020” की धारा 17 एवं 18 तथा गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 3472 दिनांक 7-7-2020 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जन समुदाय के जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त संपूर्ण मधेपुरा जिला में 10-7-2020 से 16-7-2020 तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है।

जिला प्रशासन ने जहां उपरोक्त अवधि के दौरान खाद्यान्न /किराना की दुकानों को प्रातः 6:00 से 10:00 तक एवं संध्या 4:00 बजे से 7:00 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है वहीं सब्जी व फल की दुकानों को केवल सवेरे 6:00 बजे से 10:00 बजे तक ही खोलने का आदेश दिया गया है।

इन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सेवाएं पूर्व की भांति प्राप्त सरकारी दिशा निर्देशों के आलोक में जारी रहेंगी। हर परिस्थिति में दुकानदारों एवं खरीदारों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

चलते-चलते यह भी कि पेट्रोल पंप, अस्पताल, एलपीजी वितरक एजेंसी (गोदाम सहित) यथावत खोलने की अनुमति रहेगी। बैंक, डाकघर, एटीएम, एलआईसी, प्रेस आदि मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यथावत चलेंगे। इस दौरान निजी नर्सिंग होम, हॉस्पिटल खोलने की अनुमति रहेगी। विवाह में अधिकतम 50 एवं दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के भाग लेने की अनुमति मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रहेगी।

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