आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। बुधवार को चारा घोटाले के एक और मामले में उन्हें सजा सुनाई गई। इस बार सजा पांच साल की है। साथ में 10 लाख का जुर्माना भी। रांची स्थित सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और राज्य के एक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, जगदीश शर्मा, आर के राणा और विद्या सागर निषाद समेत 50 आरोपियों को चाईबासा कोषागार से 35 करोड़ 62 लाख रुपये का गबन करने के मामले में दोषी करार दिया। बता दें कि लालू की तरह ही जगन्नाथ मिश्र को भी पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है जिसमें लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि इस मामले में बहस दस जनवरी को पूरी हो गयी थी। इस ताजा फैसले के बाद चारा घोटाले से ही जुड़े देवघर कोषागार मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव के रिहा होने की संभावना अत्यंत धूमिल हो गयी है।
बहरहाल, चारा घोटाले के दो मामलों में लालू को पहले ही सजा हो चुकी है। चाईबासा कोषागार से ही 37.7 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में सितंबर 2013 में पांच वर्ष की सजा हो चुकी है। जबकि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने इसी महीने छह तारीख को उन्हें सजा सुनाई है। इस मामले में वह अभी रांची स्थित होटवार जेल में हैं।