Corona victims kids.

कोरोना में माता-पिता खोने वाले छात्र-छात्राएं 31 दिसंबर तक करें आवेदन, मिलेंगे 10 लाख रुपए और…

आयुष्मान भारत योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के उन्हीं बच्चों को लाभ मिलेगा जो 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले वैसे बच्चे होंगे जिनके माता-पिता दोनों या लीगल गार्जियन कोविड के कारण उन्हें अनाथ छोड़ गए हों।

बता दें कि इस योजना का लाभ 18 साल से कम उम्र के केवल उन्हीं बच्चों/छात्रों को मिलेगा जिन्होंने 11 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच अपने पेरेंट्स को खोया है। पेरेंट्स की मौत के दिन आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।

कुल मिलाकर वैसे बेसहारा बच्चों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याणार्थ और मदद करना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त करना तथा 23 वर्ष की आयु होने पर वित्तीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपए देकर उन्हें एक आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना है।

चलते-चलते यह भी जान लें कि 4 से 10 वर्ष के बच्चों की देखभाल के अलग गाइडलाइंस जारी की गई है, जबकि 11 से 18 साल के किशोरों के लिए अलग गाइडलाइन बनी है।

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